राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत ग्रामीणों की केवाईसी हेतु अभियान 30 अप्रैल तक कलेक्टर ने आदेश जारी कर ई-केवाईसी की कार्यवाही पूर्ण करने दिए निर्देश विदिशा, दिनांक 09 अप्रैल 2025

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत ग्रामीणों की केवाईसी हेतु अभियान 30 अप्रैल तक
कलेक्टर ने आदेश जारी कर ई-केवाईसी की कार्यवाही पूर्ण करने दिए निर्देश
विदिशा, दिनांक 09 अप्रैल
2025

ग्राम खोंगरा से हरिओम पाल की खबर

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013) के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के ईकेवायसी किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने आदेश जारी कर पात्रता धारी हितग्राहियों के ईकेवाईसी किए जाने हेतु 30 अप्रैल तक अभियान के रूप में इस कार्य को करने के लिए संबंधित जनपदों व नगरीय निकाय के अधिकारियों को ईकेवाईसी की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया है।
जारी आदेश में उल्लेखित है कि 30 अप्रैल 2025 तक ई-केवायसी करने का विशेष अभियान चलाया जाए। ई-केवायसी से शेष हितग्राहियों की सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकाय, जेएसओ लॉगिन पर उपलब्ध है, जिसका प्रिन्ट निकाल कर ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, उचित मूल्य दुकान पर प्रदर्शित कराय जाए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग के स्थानीय अमले को ई-केवायसी करने हेतु सहयोग लिया जाए।
अभियान के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान के विक्रेता, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं वार्ड प्रभारी का दल गठित किया जाए। इस संबंध में दुकानवार आदेश जारी किए जाएं। ई-केवायसी करने हेतु गठित दल द्वारा ग्रामवार, मोहल्लावार केम्प लगाकर हितग्राहियों के ई-केवायसी किये जाएं एवं ग्राम में शेष समस्त हितग्राहियों के ई-केवायसी करने के उपरांत ही अन्य ग्राम, मोहल्ले में केम्प आयोजित किए जाएं।
ई-केवायसी के दौरान परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने, स्थाई रूप से प्रवास पर जाने (विवाह आदि कारणों से) एवं डुप्लीकेट होने पर एम राशन मित्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय के लॉगिन से विलोपन हेतु प्रविष्टी की जाएं। पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी कराने हेतु जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
उपरोक्त निर्देशों के तहत 30 अप्रैल 2025 तक विशेष अभियान के तहत शेष हितग्राहियों के ई-केवायसी किये जाने हेतु संबंधित उचित मूल्य दुकान का विक्रेता एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी के रूप में दल का गठन किया जाता है। उक्त गठित दल शेष ई-केवायसी करने हेतु ग्रामवार, मोहल्ले वार केम्प लगाकर हितग्राहियों के ई-केवायसी किये जाएं।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं एवं ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी की बैठक आयोजित की जाए एवं अभियान के संबंध में अवगत कराया जाए। समस्त विक्रेताओं को घर-घर जाकर शेष सदस्यों की ईकेवायसी एवं मोबाईल सीडिंग किये जाने हेतु प्रतिदिन लक्ष्य अनुसार ई-केवायसी (न्यूनतम 20 हितग्राहियों के करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है) किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। इस कार्य में ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी द्वारा अपेक्षित सहयोग किया जाएगा । शासकीय उचित मूल्य दुकानवार प्रतिदिन की प्रगति से संबंधित सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी को अवगत कराया जाए।
उक्त कार्य के संपूर्ण पर्यवेक्षण हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के स्तर से खाद्य विभाग के साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग के (स्थानीय) क्षेत्रीय अधिकारियों को कर्तव्यस्थ किया जाए।
उपरोक्तानुसार अभियान की विकासखंडवार प्रतिदिन की प्रगति से जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।