फसल अवशेष (नरवाई) जलाने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन हुआ और सख्त
ग्राम खोंगरा से हरिओम पाल की खबर
नरवाई जलाने पर पांच के विरुद्ध की गई कार्यवाही
नरवाई जलाने वाले कुल 5 किसानों पर किया गया 8 हजार रुपये का अर्थ दंड
विदिशा, दिनांक 17 अप्रैल 2025
शमशाबाद में फसल अवशेष (नरवाई) जलाने वालों के विरुद्ध कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में सख्त कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए आज गुरुवार को पांच किसानों के विरुद्ध अभियान चलाकर अर्थदंड अधिरोपित किया जाकर 8000 रुपये का अर्थ दंड शासन के खाते में जमा कराया गया है।
शमशाबाद एसडीएम श्री अजय प्रताप सिंह पटेल ने बताया की जिन पांच किसानों के विरुद्ध अर्थ दंड अधिरोपित किया गया है, उनमें ठाकुर सिंह पुत्र बुंदेल सिंह राजपूत, बरखेड़ा जागीर, सर्वे नंबर 744ध्1ध्1 रकबा 0.836 हेक्टेयर, दलपत सिंह पुत्र बुंदेल सिंह राजपूत, मोतीपुर, सर्वे नंबर 851 रकबा 1.536 हेक्टेयर, राजेंद्र सिंह पुत्र बुंदेल सिंह राजपूत, मोतीपुर, सर्वे नंबर 6ध्1ध्1 रकबा 1.264 हेक्टेयर, दीपक पुत्र रामचरण धाकड़, बमोरी, सर्वे नंबर 120ध्21 रकबा 1.750 हेक्टेयर, जितेंद्र पुत्र राम सिंह, बमोरी, सर्वे नंबर 69 रकबा 2.391 हेक्टेयर शामिल हैं।
शमशाबाद एसडीएम ने बताया कि जिले में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि से संबंधित मैदानी अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा पंचायत सचिवों के साथ समन्वय कर कृषक संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं तथा किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसानों से भी अवगत कराया जा रहा है।
किसानों से अपील की जा रही है कि नरवाई न जलाएं, नरवाई जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। उक्त कार्यवाही कलेक्टर के आदेशानुसार प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 19(5) के तहत की गई है